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Lalitpur News: सामूहिक दुष्कर्म के अपराधी को बीस वर्ष की सजा

Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Dec 2025 02:06 AM IST
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The perpetrator of the gang rape was sentenced to twenty years in prison.
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- अपहरण में पति-पत्नी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई
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- न्यायालय ने कुल 54,500 रुपये अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नवनीत कुमार भारती की अदालत ने सात वर्ष पुराने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को दाेषी पाते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास और अपहरण के आरोपी दंपती को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने सभी आरोपियों पर कुल 54500 रुपये अर्थदंड भी लगाया।
थाना बार अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने सात वर्ष पहले थाना बार में तहरीर देकर बताया था कि आठ मार्च 2018 को वह पत्नी और बेेटे के साथ खेत पर फसल काटने गए थे। जब शाम को खेत से घर आए तो उसकी बेटी, जिसे वे लोग घर पर छोड़ गए थे, वापस आने पर घर नहीं मिली। तब उन्होंने गांव में आस पड़ोस में काफी खोजबीन की। तब गांव में पता चला कि कोई दो लड़के उसकी बेटी को बाइक पर बिठाकर ले गए हैं। वह लोग उसे अपनी रिश्तेदारी में देखा, लेकिन वह नहीं मिली। पता चला कि मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर का रहने वाला शैलेंद्र व बालाबेहट निवासी कालिया पुत्र रमेश कुशवाहा उसे बहला फुसलाकर कहीं ले गए। पिता की तहरीर पर थाना बार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और विवेचना के दौरान उक्त दोनों आरोपियों के अतिरिक्त रामकिशोर कुशवाहा व उसकी पत्नी सावित्री एवं धन सिंह के नाम प्रकाश में आए।
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थाना बार पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। अब न्यायालय ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गईं दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त नवनिर्मित भवन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम अशोक नगर के ग्राम बरखेड़ी निवासी शैलेंद्र उर्फ भूपेंद्र पुत्र तिजू जाटव को सामूहिक दुष्कर्म में बीस वर्ष के कारावास और कुल 47,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं इस मामले में बार क्षेत्र के ग्राम दशरारा निवासी सावित्री को अपहरण में जेल में बिताई अवधि व चार हजार रुपये की सजा और उसके पति रामकिशोर को जेल में बिताई अवधि और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर शैलेंद्र को तीन माह, सावित्री को दो माह और रामकिशोर को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। इनमें से आरोपी धन सिंह को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी कर दिया। जबकि सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था और वह लगभग पांच माह से फरार चल रहा था। इसके चलते न्यायालय से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे और न्यायालय ने उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। न्यायालय ने इसमें तीन आरोपियों को सजा सुनाई है।
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