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Maharajganj News: अवैध खनन गठित होगी संयुक्त टीम, अभियान चलाकर करेगी कार्रवाई

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 02:30 AM IST
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A joint team will be formed to conduct a campaign to take action against illegal mining.
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जिलाधिकारी और एसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक
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जनपद में 327 वाहन खनन परिवहन के लिए पंजीकृत
पंजीकृत वाहनों पर संकेतक चिह्न लगाने के निर्देश
राजस्व, पुलिस, परिवहन और खनन विभाग की संयुक्त टीमों का गठन करने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

महराजगंज। अवैध खनन पर नकेल कसने को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की। उन्होंने सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारियों, एआरटीओ और खनन अधिकारी को कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अवैध खनन की शिकायतों को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि अवैध खनन अस्वीकार्य है।
जिलाधिकारी ने अवैध खनन के विरुद्ध प्रवर्तन कार्य को तेज करने के लिए राजस्व, पुलिस, परिवहन और खनन विभाग की संयुक्त टीमों का गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गठित टीम आज ही से प्रमुख मार्गों पर औचक अभियान चलाते हुए प्रवर्तन कार्यवाही करे।
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जिलाधिकारी ने खनन निरीक्षक से जनपद में खनन के लिए पंजीकृत वाहनों और वीएलटीडी (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) युक्त वाहनों की जानकारी ली। खनन अधिकारी ने बताया कि जनपद में 327 वाहन खनन परिवहन के लिए पंजीकृत हैं। इनमें आठ वीएलटीडी युक्त हैं। जिलाधिकारी ने वीएलटीडी युक्त वाहनों की कम संख्या पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि जो वाहन वीएलटीडी युक्त नहीं हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने वाहनों से निर्धारित सीमा तक ही खनन सामग्री का परिवहन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस, परिवहन और खनन विभाग सुनिश्चित करे कि खनन सामग्री के लिए अनुमन्य वाहनों से ही परिवहन कार्य हो। गैर वाणिज्यिक वाहनों से परिवहन होने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने पंजीकृत वाहनों पर संकेतक चिह्न लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों पर संकेतक चिह्न नहीं है, उनके विरुद्ध भी उपयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) डॉ प्रशांत कुमार, एआरटीओ मनोज सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी और खनन अधिकारी उपस्थित रहे।
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