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Mahoba News: अब आधारकार्ड जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में नहीं होगा स्वीकार
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महोबा। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अब आधारकार्ड को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पेंशनरों और आवेदकों की आयु सत्यापन के नियमों में समाज कल्याण विभाग की ओर से बदलाव कर दिया गया है।
पूर्व में आधारकार्ड के माध्यम से आयु की गणना की जाती थी लेकिन इसे अमान्य घोषित कर दिया गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों और पेंशनरों को विभाग की वेबसाइट में आयु प्रमाण पत्र के लिए वैकल्पिक दस्तावेज अपलोड करना होंगे। शहरी क्षेत्र के लिए कुटुंब रजिस्टर, फैमिली आईडी, शैक्षिक अर्हता से संबंधित ऐसे प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो व ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी शशिकांत सिंह ने बताया कि आवेदकों और पेंशनरों को विभाग की नवीन गाइडलाइन का पालन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए एसडीएम कार्यालय, विकासखंड कार्यालय व समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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पूर्व में आधारकार्ड के माध्यम से आयु की गणना की जाती थी लेकिन इसे अमान्य घोषित कर दिया गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों और पेंशनरों को विभाग की वेबसाइट में आयु प्रमाण पत्र के लिए वैकल्पिक दस्तावेज अपलोड करना होंगे। शहरी क्षेत्र के लिए कुटुंब रजिस्टर, फैमिली आईडी, शैक्षिक अर्हता से संबंधित ऐसे प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो व ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी शशिकांत सिंह ने बताया कि आवेदकों और पेंशनरों को विभाग की नवीन गाइडलाइन का पालन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए एसडीएम कार्यालय, विकासखंड कार्यालय व समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
