फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Four sentenced to three years in prison for kidnapping

Mahoba News: अपहरण के मामले में चार को तीन-तीन साल की सजा

Mon, 13 Jul 2026 11:48 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 13 Jul 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Four sentenced to three years in prison for kidnapping
-अदालत ने अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
विज्ञापन

-करीब 12 साल पहले किशोरी को अपहृत कर ले जाने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। करीब 12 साल पुराने किशोरी अपहरण मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। नौ नवंबर 2014 को एक मोहल्ले की महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी। महिला ने बताया था कि सलमान, हलीम, सुल्तान और अल्लू उसकी 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर ले गए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। दुष्कर्म के आरोप साबित नहीं हुए, जिसके बाद सभी अभियुक्तों को अपहरण के मामले में सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed