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Mahoba News: घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Sat, 11 Apr 2026 12:49 AM IST
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Man sentenced to ten years' imprisonment for raping woman after entering her house
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महोबा। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के साढ़े तीन साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी तेंद्र पाल ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी बलवान यादव निवासी छिकहरा को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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शहर कोतवाली के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 22 अगस्त 2022 की शाम करीब चार बजे वह अपने घर पर अकेली थी। पति जानवर लेकर खेत गए थे जबकि बच्चे कोचिंग पढ़ने गए थे। तभी गांव का ही बलवान यादव उसके घर के अंदर घुस आया और दरवाजे की कुंडी लगा दी। इसके बाद दुष्कर्म किया। शोर-शराबा मचाने पर धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो उसे व परिवार को जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद वह वहां से भाग निकला। बड़े बेटे ने उसे भागते हुए देखा और इसके बारे में पूछा। पति के आने पर उसने पूरी घटना बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
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