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Mainpuri News: अगवा कर किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास
Fri, 31 Jul 2026 11:22 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Fri, 31 Jul 2026 11:22 PM IST
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मैनपुरी। एक किशोरी को अगवा कर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 1.07 लाख का जुर्माना लगाया गया है। थाना कुरावली क्षेत्र की रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी छह जनवरी 2022 को लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी जब पता नहीं लगा तो परिजन ने 26 जनवरी 2022 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद विवेचक ने जांच की, पीड़िता के न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराए गए। विवेचक ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में चार्जशीट दायर की थी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में धर्मेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में दोषी को जिला कारागार भेजा गया।
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