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Mainpuri News: दूसरे ब्रांड का कीटनाशक बेचने पर दुकानदार और कंपनी पर मुकदमे की तैयारी
Wed, 12 Aug 2026 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Wed, 12 Aug 2026 11:28 PM IST
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मैनपुरी। कृषि रक्षा विभाग ने तय मानक से अलग कीटनाशक बेचने के आरोप में एक दुकानदार और अहमदाबाद की एक कंपनी के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर करने की तैयारी कर ली है। विभाग ने दुकान से लिए गए कीटनाशक के नमूने को जांच में फेल पाया था। वहीं, एक अन्य दुकान से लिए गए नमूने के मिसब्रांडेड पाए जाने पर उसे नोटिस जारी किया गया है।
कृषि रक्षा अधिकारी अविशांक सिंह चौहान ने बीते 22 मार्च को शहर के ज्योति रोड स्थित रिया बीज एजेंसी से प्रोफेनोफास 40%+साइपरमैथ्रीन 4% का नमूना लिया था। यह कीटनाशक मैसर्स अंडरबुड फॉर्म लैबोरेट्री अहमदाबाद द्वारा तैयार कर दुकान पर बेचा गया था। नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जहां यह मिसब्रांडेड निकला। रिपोर्ट आने के बाद कृषि रक्षा विभाग ने मैसर्स अंडरबुड फॉर्म लेबोरेट्री अहमदाबाद और रिया बीज एजेंसी के विक्रेता को नोटिस भेजे। हालांकि, उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मानक के अनुरूप कीटनाशक न मिलने पर विभाग ने संबंधित दुकानदार और कंपनी के नाम से सीजेएम न्यायालय में वाद दायर करने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि बृहस्पतिवार को वाद दायर कर दिया जाएगा।
आर्यन खाद बीज भंडार को नोटिस
16 मई को मैसर्स आर्यन खाद बीज एवं दवा भंडार पैरारशाहपुर से एट्राजिन 50% का एक नमूना लिया था। यह नमूना भी जांच में फेल होकर मिसब्रांडेड घोषित किया गया। एट्राजिन 50% का उत्पादन मेसर्स एरिस्टो वायोटेक एंड लाइफ साइंस लिमिटेड बड़ोदरा ने किया था। नमूना फेल होने पर दुकान के संचालक अश्वनी प्रताप सिंह को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें सात दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
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कृषि रक्षा अधिकारी अविशांक सिंह चौहान ने बीते 22 मार्च को शहर के ज्योति रोड स्थित रिया बीज एजेंसी से प्रोफेनोफास 40%+साइपरमैथ्रीन 4% का नमूना लिया था। यह कीटनाशक मैसर्स अंडरबुड फॉर्म लैबोरेट्री अहमदाबाद द्वारा तैयार कर दुकान पर बेचा गया था। नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जहां यह मिसब्रांडेड निकला। रिपोर्ट आने के बाद कृषि रक्षा विभाग ने मैसर्स अंडरबुड फॉर्म लेबोरेट्री अहमदाबाद और रिया बीज एजेंसी के विक्रेता को नोटिस भेजे। हालांकि, उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मानक के अनुरूप कीटनाशक न मिलने पर विभाग ने संबंधित दुकानदार और कंपनी के नाम से सीजेएम न्यायालय में वाद दायर करने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि बृहस्पतिवार को वाद दायर कर दिया जाएगा।
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आर्यन खाद बीज भंडार को नोटिस
16 मई को मैसर्स आर्यन खाद बीज एवं दवा भंडार पैरारशाहपुर से एट्राजिन 50% का एक नमूना लिया था। यह नमूना भी जांच में फेल होकर मिसब्रांडेड घोषित किया गया। एट्राजिन 50% का उत्पादन मेसर्स एरिस्टो वायोटेक एंड लाइफ साइंस लिमिटेड बड़ोदरा ने किया था। नमूना फेल होने पर दुकान के संचालक अश्वनी प्रताप सिंह को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें सात दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
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