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पैसे मांगने पर धमकी: भाजपा नेता का आरोप, कांग्रेस के पूर्व विधायक ने हड़पे 4.50 लाख रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 29 Oct 2025 12:39 PM IST
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सार
मथुरा में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर भाजपा पदाधिकारी ने 4.50 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने सीओ सदर को प्रार्थना-पत्र देकर मामले में न्याय की गुहार लगाई है।
agra police
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मथुरा में भाजपा पदाधिकारी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक पर 4.50 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने सीओ सदर को प्रार्थना-पत्र देकर मामले में न्याय की गुहार लगाई है।
हाईवे थाना क्षेत्र के आनंदवन कॉलोनी निवासी भाजपा ओबीसी मोर्चा के महामंत्री नेत्रपाल चौधरी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह हाईवे के तत्वदर्शी वाटिका निवासी पार्टनर के साथ ठेकेदारी का काम करते थे। इसी दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक ने 18 जून 2016 को एक लाख, 29 अक्तूबर 2016 को दो लाख और इसी तरह कई बार में 4.50 लाख रुपये ले लिए। समय बीतने के बाद उन्होंने रकम वापस मांगी तो पूर्व विधायक ने पैसे देने से मना कर दिया।
आरोप है कि इसके बाद पूर्व विधायक ने पार्टनर के साथ मिलकर उन्हें धमकाया। उन्होंने पार्टनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच ने पूरी कर ली है। आरोप है कि पूर्व विधायक अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आरोप-पत्र को न्यायालय में दाखिल नहीं करने दे रहे हैं और रकम वापस करने के लिए भी मना कर रहे हैं। सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि प्रार्थना-पत्र के आधार पर जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई हुई।
हाईवे थाना क्षेत्र के आनंदवन कॉलोनी निवासी भाजपा ओबीसी मोर्चा के महामंत्री नेत्रपाल चौधरी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह हाईवे के तत्वदर्शी वाटिका निवासी पार्टनर के साथ ठेकेदारी का काम करते थे। इसी दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक ने 18 जून 2016 को एक लाख, 29 अक्तूबर 2016 को दो लाख और इसी तरह कई बार में 4.50 लाख रुपये ले लिए। समय बीतने के बाद उन्होंने रकम वापस मांगी तो पूर्व विधायक ने पैसे देने से मना कर दिया।
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आरोप है कि इसके बाद पूर्व विधायक ने पार्टनर के साथ मिलकर उन्हें धमकाया। उन्होंने पार्टनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच ने पूरी कर ली है। आरोप है कि पूर्व विधायक अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आरोप-पत्र को न्यायालय में दाखिल नहीं करने दे रहे हैं और रकम वापस करने के लिए भी मना कर रहे हैं। सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि प्रार्थना-पत्र के आधार पर जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई हुई।