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हसीन चेहरे के खौफनाक इरादे: मथुरा पुलिस ने जिस साइबर ठग महिला को किया था गिरफ्तार, उसकी जमानत अर्जी खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 02 Mar 2026 09:22 AM IST
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सार

मथुरा में 2.04 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की आरोपी महिला की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। आरोप है कि उसने खुद को सीबीआई-आरबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया था।

woman accused of cyber fraud denied bail
महिला सांकेतिक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

दो करोड़ चार लाख रुपये के साइबर फ्रॉड की आरोपी महिला की जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साइबर थाने में नेहा वैश्य के खिलाफ 2 करोड़ 4 लाख रुपये के साइबर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि नेहा ने खुद को सीबीआई और आरबीआई का अधिकारी बनकर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट किया और उसकी धनराशि विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कराई। पुलिस ने आरोपी को महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
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यहां से उसे जेल भेज दिया। जेल में बंद आरोपी महिला ने अधिवक्ता की मदद से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की। डीजीसी क्राइम ने जमानत देने का विरोध किया। कोर्ट ने पुलिस साक्ष्य एवं डीजीसी क्राइम की दलील के मद्देनजर आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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