मिर्जापुर। कटरा कोतवाली पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए दो बांग्लादेशी जय दास और नरेश दास की जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र जज संतोष कुमार गौतम ने जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया। कटरा कोतवाली पुलिस ने सात अप्रैल 2026 को मिर्जापुर स्टेशन से संदिग्ध लोगों को पकड़ा था। इनमें मो. सबूज हुसैन निवासी दनाजपुर, थाना पीरगंज, जिला ठाकुरगांव, विभाग रंगपुर (बांग्लादेश) ने बताया कि उसका भाई सब्बीर हुसैन उसे नरेश दास और जय दास के साथ बांग्लादेश से लाया है। वे डगमगपुर, पड़री स्थित प्रदीप सिंह के पीके क्रशर प्लांट पर काम करते हैं। पुलिस ने क्रशर प्लांट से सभी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कूटरचित तरीके से ग्राम दसौती, पोस्ट सीधी, कैमूर के पते पर आधार और पैन कार्ड बनवाकर पांच साल से क्रशर प्लांट पर काम कर रहे थे। जब्त मोबाइल से पुलिस को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बांग्लादेश की वोटर आईडी, पासपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज बरामद हुए। आरोपियों के विरुद्ध जालसाजी, गलत पहचान बनाने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, नागरिकता अधिनियम और अप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार बांग्लादेशी जय दास और नरेश दास ने जेल से न्यायालय में जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने दोनों की जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दी।