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Mirzapur News: न्यायालय के आदेश पर पति समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Mon, 26 Oct 2026 01:45 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 26 Oct 2026 01:45 AM IST
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FIR registered against six people, including the husband, following a court order
सिविल जज जूनियर डिविजन तान्या गुप्ता ने दिया प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
अदलहाट, मिर्जापुर। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन तान्या गुप्ता के आदेश पर अदलहाट पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में शनिवार देर शाम छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। मामला थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव की पूजा की तहरीर से संबंधित है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।
वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के दीनदयालपुर गांव निवासी मिर्जा प्रसाद कन्नौजिया ने अपनी बेटी पूजा कुमारी की शादी 19 अप्रैल 2018 को अदलहाट के हाजीपुर गांव निवासी मनाउ के पुत्र धीरज कन्नौजिया के साथ की थी। आरोप है कि पिता ने शादी में एक लाख रुपये नकद, मोटरसाइकिल, अंगूठी, कपड़े और जेवरात दिए थे, लेकिन ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं था। आरोप है कि अतिरिक्त दहेज के रूप में डेढ़ लाख रुपये की मांग की जाने लगी।
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पूजा का आरोप है कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति धीरज कुमार कन्नौजिया, ससुर मनाउ कन्नौजिया, सास मल्ली देवी, ननद पिंकी देवी, जेठ नीरज कन्नौजिया और जेठानी मोनी ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसके दो बच्चे हैं।
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पीड़िता का आरोप है कि 14 दिसंबर 2024 को पति को किसी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा और विरोध किया तो उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। आरोप है कि यह घटना मायके वालों के सामने हुई। 15 दिसंबर 2024 को पिता और रिश्तेदार उसे समझाने के लिए ससुराल गए, लेकिन उन्हें अपमानित कर भगा दिया गया। इसके बाद विवाहिता को दो छोटे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने न्यायालय में वाद दाखिल किया था। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन तान्या गुप्ता ने मामले का संज्ञान लेते हुए अदलहाट के थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।

थानाध्यक्ष वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर विवाहिता की तहरीर के आधार पर पति, सास-ससुर, जेठ-जेठानी और ननद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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