फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Jauhar University: Order to demolish 38 RDA buildings challenged; matter reaches High Court, hearing on 28th

जौहर यूनिवर्सिटी: आरडीए के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश को दी चुनौती, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, 28 को सुनवाई

Mon, 27 Jul 2026 05:54 PM IST
Vimal Sharma अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Vimal Sharma Updated Mon, 27 Jul 2026 05:54 PM IST
सार

जौहर ट्रस्ट ने आरडीए के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। इसी मामले में मंडलायुक्त कोर्ट में दायर वैधानिक अपील पर भी उसी दिन सुनवाई प्रस्तावित है। ट्रस्ट का कहना है कि आरडीए ने सभी तथ्यों और दस्तावेजों पर समुचित विचार किए बिना कार्रवाई की है।

विज्ञापन
Jauhar University: Order to demolish 38 RDA buildings challenged; matter reaches High Court, hearing on 28th
जाैहर विवि रामपुर - फोटो : संवाद

विस्तार

रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश को जौहर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। इस याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की गई है। इसी मामले में ट्रस्ट पहले से ही आरडीए अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त कोर्ट में वैधानिक अपील दाखिल कर चुका है, जिस पर भी 28 जुलाई को ही सुनवाई प्रस्तावित है।

विज्ञापन


आरडीए ने कुछ दिन पहले विस्तृत सुनवाई के बाद 38 भवनों को यह कहते हुए अवैध घोषित किया था कि उनका निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के कराया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में बने अधिकांश भवन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्मित किए गए हैं।
विज्ञापन


प्राधिकरण ने अपने आदेश में भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश भी जारी किए थे। आरडीए की इस कार्रवाई के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और जौहर ट्रस्ट ने आदेश को गलत बताते हुए कानूनी विकल्प अपनाने का फैसला किया। ट्रस्ट का कहना है कि प्राधिकरण ने सभी तथ्यों और दस्तावेजों पर समुचित विचार नहीं किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी आधार पर पहले मंडलायुक्त न्यायालय में अपील दायर की गई और अब हाईकोर्ट की शरण भी ली गई है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अब सभी की निगाहें 28 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं। यदि हाईकोर्ट या कमिश्नर कोर्ट से ट्रस्ट को राहत मिलती है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लग सकती है। 

इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर 28 जुलाई को सुनवाई होनी है। -सतनाम सिंह मट्टू, पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन एवं सपा नेता 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed