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Muzaffarnagar News: रेलवे रोड से हटाया गया अतिक्रमण
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रेलवे स्टेशन गेट नंबर दो के समीप से अतिक्रमण हटाता नगर पालिका का बुलडोजर। स्रोत- नगर पालिका
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मुजफ्फरनगर। नगर पालिका कर विभाग ने रेलवे स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान रेलवे स्टेशन गेट नंबर दो से एक अवैध खोखा हटा दिया गया।
नगर पालिका ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि यह खोखा अवैध रूप से रखा गया था। उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट में इस मामले को लेकर वाद चल रहा था। कोर्ट ने वाद का निस्तारण पालिका के पक्ष में किया।
इसी फैसले के बाद रेलवे सड़क पर यह कार्रवाई की गई। जेसीबी की मदद से खोखे को मौके से हटा दिया गया। अभियान के दौरान सड़क पर अतिक्रमण करने वाले कई अन्य दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई। एमडीए ने 50 बीघा जमीन में ध्वस्त की अवैध प्लाटिंग : उधर, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने शहर में प्राधिकरण जोन-3 के अंतर्गत करीब 50 बीघा भूमि में की गई अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। एमडीए सहायक अभियंता भरतपाल ने बताया कि अंकित बंसल की ओर से पेट्रोल पंप के सामने, भोपा सड़क से अंदर लगभग 50 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप (प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए बिना) से अवैध प्लॉटिंग की गई थी।
उन्होंने बताया कि निर्माण को विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया। बताया कि उक्त अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। इसमें चालानी कार्रवाई के उपरांत पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किए गए थे।
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नगर पालिका ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि यह खोखा अवैध रूप से रखा गया था। उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट में इस मामले को लेकर वाद चल रहा था। कोर्ट ने वाद का निस्तारण पालिका के पक्ष में किया।
इसी फैसले के बाद रेलवे सड़क पर यह कार्रवाई की गई। जेसीबी की मदद से खोखे को मौके से हटा दिया गया। अभियान के दौरान सड़क पर अतिक्रमण करने वाले कई अन्य दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई। एमडीए ने 50 बीघा जमीन में ध्वस्त की अवैध प्लाटिंग : उधर, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने शहर में प्राधिकरण जोन-3 के अंतर्गत करीब 50 बीघा भूमि में की गई अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। एमडीए सहायक अभियंता भरतपाल ने बताया कि अंकित बंसल की ओर से पेट्रोल पंप के सामने, भोपा सड़क से अंदर लगभग 50 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप (प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए बिना) से अवैध प्लॉटिंग की गई थी।
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उन्होंने बताया कि निर्माण को विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया। बताया कि उक्त अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। इसमें चालानी कार्रवाई के उपरांत पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किए गए थे।