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Muzaffarnagar News: तीन सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 16 Oct 2025 02:14 AM IST
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Life imprisonment for four people including three brothers
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मुजफ्फरनगर। छपार के तेजलहेड़ा गांव में रास्ते के विवाद में शिव कुमार उर्फ रिंकू (25) की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी काशिफ शेख ने फैसला सुनाया
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तेजलहेड़ा गांव में 18 मई 2020 की रात रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। हमलावरों ने घर के बाहर खड़े शिव कुमार पर हमला किया और गोली मारकर हत्या कर दी थी। वादी अक्षय कुमार ने पड़ोस के ही सगे भाई चरण सिंह, नवाब और नरेश के अलावा कृष्ण पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कृष्णपाल और नरेश को गिरफ्तार कर लिया था। चरण सिंह व नवाब ने एक जून को कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस ने पांच अगस्त 2020 को आरोपपत्र दाखिल किया।
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अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। बुधवार को आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। आर्म्स एक्ट में नरेश कुमार और ब्रहम सिंह को पांच-पांच साल के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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