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Muzaffarnagar: विधायक राजपाल बालियान सहित 10 आरोपियों को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, जानें क्या है मामला

अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Fri, 06 Feb 2026 11:54 AM IST
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सार

आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा चार साल से राजपाल बालियान समेत अन्य पर चल रहा था। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर सभी को दोषमुक्त कर दिया है। 

Muzaffarnagar: Court acquitted 10 accused including MLA Rajpal Balyan, know what is the matter
कचहरी में विधायक राजपाल बालियान। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

कोरोना काल में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में बुढ़ाना से रालोद विधायक राजपाल बालियान सहित 10 आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-1 (विशेष एमपी/ एमएलए कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह फौजदार ने फैसला दिया।

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वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान फुगाना की चुनावी सभा में अत्यधिक भीड़ होने के कारण रालोद प्रत्याशी सहित 10 लोगों के खिलाफ थाने में आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। इसमें विधायक के अलावा नरेंद्र सिंह पूर्व चेयरमैन, कुरावा के पूर्व प्रधान चरण सिंह, फुगाना के विनोद, लोई जमशेद समेत 10 आरोपियों को नामजद किया गया था।
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सभी आरोपियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, महामारी एवं आपदा प्रतिरोध अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अभियोजन ने आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। बृहस्पतिवार को पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद साक्ष्यों के अभाव में विधायक को दोषमुक्त करार दिया है। 

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