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Muzaffarnagar News: अवैध हथियारों की तस्करी में रक्षित त्यागी की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 12 Jul 2026 01:36 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jul 2026 01:36 AM IST
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Rakshit Tyagi's bail plea in illegal arms smuggling case rejected.
मुजफ्फरनगर। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने अवैध हथियारों की तस्करी और पुलिस मुठभेड़ के मामले में कुख्यात विक्की त्यागी के बेटे अभियुक्त रक्षित त्यागी उर्फ दक्ष की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त पर जान से मारने की नीयत से हमला और आयुध अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है।
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दो मार्च की रात संधावली अंडरपास के पास थाना सिविल लाइन पुलिस चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की सफेद टाटा नेक्सन कार आई। पुलिस को देखकर कार सवारों ने भागने की कोशिश की लेकिन कार मिट्टी के टीले से टकरा गई। कार से उतरकर दो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की।
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पकड़े गए रक्षित त्यागी से एक .32 बोर की पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, 1260 रुपये और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। सह-अभियुक्त ऋतिक त्यागी से भी एक .32 बोर की पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस मिले। कार के डैशबोर्ड से दो और .32 बोर की पिस्तौलें, दो देसी तमंचे और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए थे।
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बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने सोशल मीडिया नेटवर्क, अवैध हथियारों की बरामदगी और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को देखते हुए रक्षित त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रकरण में सह-अभियुक्त ऋतिक त्यागी की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है।
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