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Muzaffarnagar News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने किया जेल का निरीक्षण
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मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज (सी.डि.) डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने जिला जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों से बातचीत की। महिलाओं की समस्याओं को जाना।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज ने जिला जेल की पाकशाला, अस्पताल, पुरुष व महिला बैरक व बाल बैरक का निरीक्षण किया। दोष सिद्ध बंदियों के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। सिविल जज ने शिविर में उपस्थित दोष सिद्ध बंदियों को संवैधानिक व विधिक अधिकारों की जानकारी दी। अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
उन्हें उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने में कोई भी कानूनी समस्या होने पर जिला जेल अधीक्षक के माध्यम से उन्हें सूचना देने को कहा। कहा कि जिन बंदियों के मामले जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हो सकता है उनका निस्तारण कराया जाए। कुछ बंदियों को विधिक सहायता प्रदान की गई।
-- लोक अदालत 14 मार्च को लगेगी
मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज (सी.डि.) डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर मुजफ्फरनगर व वाह्य न्यायालय बुढ़ाना, ग्राम न्यायालय जानसठ, ग्राम न्यायालय खतौली तथा कलक्ट्रेट मुजफ्फरनगर में किया जाएगा। इसमें आपराधिक, 138 एन आई एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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उन्हें उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने में कोई भी कानूनी समस्या होने पर जिला जेल अधीक्षक के माध्यम से उन्हें सूचना देने को कहा। कहा कि जिन बंदियों के मामले जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हो सकता है उनका निस्तारण कराया जाए। कुछ बंदियों को विधिक सहायता प्रदान की गई।
मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज (सी.डि.) डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर मुजफ्फरनगर व वाह्य न्यायालय बुढ़ाना, ग्राम न्यायालय जानसठ, ग्राम न्यायालय खतौली तथा कलक्ट्रेट मुजफ्फरनगर में किया जाएगा। इसमें आपराधिक, 138 एन आई एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा।
