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Pilibhit News: गैंगस्टर के दोषी को तीन साल की सजा, जुर्माना

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 03 Apr 2026 01:13 AM IST
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Gangster convict sentenced to three years in prison and fined
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पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने एक आरोपी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए बृहस्पतिवार को पांच हजार रुपये जुर्माना समेत तीन साल की सजा सुनाई।
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थानाध्यक्ष पूरनपुर सुरेश कुमार सिंह ने थाना पूरनपुर में सूचना दर्ज कराई कि वह 16 सितंबर 2020 को पुलिस बल के साथ सरकारी गाड़ी से क्षेत्र में शांति व्यवस्था की देखरेख के लिए गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पता चला कि थाना माधोटांडा के ग्राम जटपुरा निवासी लवप्रीत ने एक संगठित गिरोह बना रखा है।
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इसका वह स्वयं लीडर है और मोहम्मद फहीम गैंग का सक्रिय सदस्य है। यह गैंग भौतिक व आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वाहन चोरी करके धन अर्जित करने में लिप्त है। गैंग के कृत्यों से लोक व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। भय के कारण जनता का कोई व्यक्ति अभियोग पंजीकृत कराने व गवाही देने का साहस नहीं करता।
पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपी लवप्रीत की प्रार्थना पर उसकी पत्रावली अलग कर सुनवाई की गई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी कर अभियोजन पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी लवप्रीत को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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