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Pilibhit News: किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की कैद

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 23 Mar 2026 11:44 PM IST
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Two Convicts Sentenced to 20 Years Each for Rape of a Teenage Girl
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पीलीभीत। किशोरी को फोन कर बुलाने के बाद दो अभियुक्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो अधिनियम गीता सिंह ने अभियुक्तों को 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन के मुताबिक, कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि 11 नवंबर 2022 की सुबह चार बजे भगवत सरन पुत्र कोमिल प्रसाद व अर्जुन पुत्र टीकाराम उसकी पुत्री को फोन कर घर की पिछली खिड़की से बुलाकर अपने खेत पर ले गए। जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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सुबह जब वह और उसकी पत्नी सोकर उठे तो पुत्री घर में नहीं थी। तलाशने पर वह ओमप्रकाश के खेत में बेसुध अवस्था में पड़ी मिली। उसने घटना के बारे में बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माना राशि जमा होने पर बतौर प्रतिकर समस्त राशि पीड़िता को दी जाए।
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