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Raebareli News: स्टांप चोरी के मामले में 25 क्रेताओं काे नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Sat, 21 Mar 2026 01:51 AM IST
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रायबरेली। भूमि के बैनामों के बाद जांच में स्टांप चोरी के मामले पकड़ में आने के बाद 25 क्रेताओं को सहायक आयुक्त स्टांप कोर्ट ने नोटिस जारी की है। इन सभी बकाएदारों को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। जांच में पकड़े गए इन मामलों में जल्द ही जुर्माना लगाया जाएगा।
सहायक आयुक्त स्टांप एसबी सिंह के कोर्ट में स्टांप कमी के संबंध में 25 मामलों में मुकदमा किया गया है। यह कार्रवाई भूमि के बैनामे के दौरान स्टांप शुल्क की चोरी के मामले में जांच में पकड़ में आने के बाद की गई है। जांच के दौरान पाया गया कि कई लोगों ने संपत्ति के वास्तविक मूल्य से कम पर स्टांप शुल्क का भुगतान किया था। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। सहायक आयुक्त स्टांप ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। यदि वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
सहायक आयुक्त स्टांप ने बताया कि जांच में उन बैनामों की पहचान की गई, जहां स्टांप शुल्क का कम भुगतान किया गया है। अब न्यायालय इन मामलों की सुनवाई करेगा और संबंधित पक्षों के तर्कों पर विचार करेगा। मामलों में जुर्माने का आदेश करके स्टांप कमी की धनराशि को जमा कराया जाएगा।
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सहायक आयुक्त स्टांप एसबी सिंह के कोर्ट में स्टांप कमी के संबंध में 25 मामलों में मुकदमा किया गया है। यह कार्रवाई भूमि के बैनामे के दौरान स्टांप शुल्क की चोरी के मामले में जांच में पकड़ में आने के बाद की गई है। जांच के दौरान पाया गया कि कई लोगों ने संपत्ति के वास्तविक मूल्य से कम पर स्टांप शुल्क का भुगतान किया था। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। सहायक आयुक्त स्टांप ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। यदि वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
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सहायक आयुक्त स्टांप ने बताया कि जांच में उन बैनामों की पहचान की गई, जहां स्टांप शुल्क का कम भुगतान किया गया है। अब न्यायालय इन मामलों की सुनवाई करेगा और संबंधित पक्षों के तर्कों पर विचार करेगा। मामलों में जुर्माने का आदेश करके स्टांप कमी की धनराशि को जमा कराया जाएगा।