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Raebareli News: जानलेवा हमले के दो दोषियों को सात-सात वर्ष की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 11 Apr 2026 12:48 AM IST
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Two people convicted of murderous assault were sentenced to seven years' imprisonment.
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रायबरेली। 25 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने दो दोषियों को सात-सात साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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बछरावां कोतवाली क्षेत्र के कसरावां गांव निवासी शत्रोहन 29 अक्तूबर 2001 को खेत में धान की फसल की कटाई कर रहे थे। उसी दौरान चार लोगों ने लाठी-डंडा व भाला से हमला बोलकर शत्रोहन को जख्मी कर दिया था। शत्रोहन की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी।
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कोर्ट में ट्रायल के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज एफटीसी तृतीय अनुपम शौर्य ने की। उन्होंने मामले में दोषी पाए जाने पर बछरावां इलाके के जहांगीराबाद गांव निवासी प्रकाश व नन्हकू को कारावास की सजा सुनाई।
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