UP: बलरामपुर में प्रेमिका ने रची खौफनाक साजिश, दो हत्याएं कर बाइक से फेंकी लाशें; बोली- हादसे में मर गए
बलरामपुर में प्रेम प्रसंग के चलते दो युवकों की हत्या कर उसे सड़क हादसा दिखाने की साजिश रची गई। महिला ने पति और रिश्तेदारों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जांच में सच्चाई उजागर कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
विस्तार
बलरामपुर में दो युवकों की मौत को सड़क दुर्घटना दिखाने की साजिश का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। थाना महराजगंज तराई क्षेत्र में हुई इस घटना में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया है।
मामले की शुरुआत 13 अप्रैल 2026 को हुई, जब ग्राम रमवापुर निवासी प्रमोद ने थाना महराजगंज तराई में तहरीर देकर अपने भाई मनोज और पड़ोसी दीपचंद उर्फ छोटू की सड़क दुर्घटना में मौत की सूचना दी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल और कॉल डिटेल (सीडीआर) से कई अहम सुराग मिले, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। गहन पड़ताल में सामने आया कि यह सड़क हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों अनिल कुमार, उसकी पत्नी खुशबू वर्मा, अजय कुमार वर्मा और संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह
पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मृतक दीपचंद उर्फ छोटू का आरोपी खुशबू वर्मा के साथ शादी से पहले प्रेम संबंध था। शादी के बाद भी दोनों के बीच बातचीत जारी रही, जिससे खुशबू के वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता गया।
बताया गया कि छोटू के पास खुशबू की कुछ निजी तस्वीरें थीं, जिनके आधार पर वह उस पर दबाव बना रहा था। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए खुशबू ने अपने पति अनिल, भाई अजय और चचेरे भाई संतोष के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची।
गांव के बाहर बुलाकर की गई हत्या
योजना के तहत आरोपियों ने दीपचंद और उसके साथी मनोज को गांव के बाहर बुलाया। वहां चारों ने मिलकर दोनों की हत्या कर दी। हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शवों को मोटरसाइकिल पर रखकर लौकहवा क्षेत्र के सेवरहवा नाले के पास फेंक दिया गया।
साथ ही मोटरसाइकिल को भी वहीं छोड़ दिया गया, ताकि घटना सड़क दुर्घटना लगे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल से मृतक के मोबाइल का टूटा हुआ हिस्सा, एक माला तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। शुरुआत में दर्ज सड़क दुर्घटना के मुकदमे में साक्ष्यों के आधार पर संशोधन करते हुए हत्या सहित अन्य गंभीर धाराएं बढ़ा दी गई हैं।

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