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Azam Khan: डीएम को तनखैया बताने वाले मामले में बहस पूरी, 18 को फैसला, सजा के खिलाफ दायर की है अपील

Wed, 15 Jul 2026 07:22 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: Akash Dubey Updated Wed, 15 Jul 2026 07:22 PM IST
सार

सपा नेता आजम खां पर दर्ज मामले में निचली अदालत की दो साल की सजा के खिलाफ अपील पर अभियोजन की बहस पूरी हो गई है। सेशन कोर्ट इस मुकदमे का फैसला 18 जुलाई को सुना सकती है।

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Arguments conclude in Azam Khan s case of calling the DM a paymaster
सपा नेता आजम खां - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सपा नेता आजम खां पर दर्ज तत्कालीन डीएम को तनखइया बताने के मामले में निचली अदालत से हुई दो साल की सजा के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में दायर अपील पर अभियोजन की बहस पूरी हो गई। अब 18 जुलाई को सेशन कोर्ट इस मुकदमे का फैसला सुना सकती है।

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यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खान पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे। तब सपा और बसपा का गठबंधन था। रामपुर लोकसभा सीट सपा को मिली थी। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने कई बार विवादित बयानबाजी की थी। उनके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कई मुकदमे आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज हुए थे। चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर भी रोक लगा दी थी। इनमें ही एक मुकदमा थाना भोट में दर्ज हुआ था।

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यह मुकदमा तत्कालीन एसडीएम घनश्याम त्रिपाठी की ओर से कराया गया था। इस मुकदमे में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने आजम खान को दोषी मानते हुए 16 मई 2026 को दो साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील दाखिल की थी। 

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अपील पर सुनवाई चल रही है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से इस मामले में बहस की गई। एडीजीसी सीमा राणा के अनुसार इस प्रकरण में अभियोजन की बहस पूरी हो गई है। अब 18 तक बचाव पक्ष किसी भी दिन अपना पक्ष रखना चाहें तो वह रख सकते हैं। कोर्ट अब इस मामले में 18 जुलाई को अपना फैसला सुना सकती है।

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