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Rampur News: बहन की हत्या के मामले में आरोपी को आठ साल की सजा
Wed, 01 Jul 2026 02:39 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Wed, 01 Jul 2026 02:39 AM IST
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रामपुर। शराब के नशे में बहन की पिटाई कर उसकी मौत का कारण बनने के चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी रंजीत को आठ वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला बिलासपुर थाना क्षेत्र के ग्राम देवीपुर का है। गांव निवासी दान सिंह ने अपने बेटे रंजीत के खिलाफ 20 जुलाई 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि रंजीत ने शराब के नशे में अपनी बहन नन्ही की पिटाई कर दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने रंजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और विवेचना के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कड़ी सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने की दलील दी।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी रंजीत को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
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मामला बिलासपुर थाना क्षेत्र के ग्राम देवीपुर का है। गांव निवासी दान सिंह ने अपने बेटे रंजीत के खिलाफ 20 जुलाई 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि रंजीत ने शराब के नशे में अपनी बहन नन्ही की पिटाई कर दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने रंजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और विवेचना के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कड़ी सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने की दलील दी।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी रंजीत को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।