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Rampur News: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं बनेगा प्रदूषण मुक्त वाहन का प्रमाणपत्र
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रामपुर। चालान से बचने के लिए पुरानी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे लोगों पर अब परिवहन विभाग ने शिकंजा कस दिया है। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पीयूसीसी यानि प्रदूषण मुक्त वाहन प्रमाणपत्र नहीं बनेगा। पोर्टल पर नई व्यवस्था देने के बाद सभी वाहन स्वामियों को 15 अप्रैल से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के आदेश दिए गए हैं।
चालान से बचने के लिए वाहन स्वामी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाते, दरअसल पुलिस कर्मियों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर पड़े नंबर को डालते ही वाहन का पूरा ब्योरा चंद मिनटों में पहुंच जाता है और वह लोग नियम तोड़ने पर तुरंत चालान कर देते हैं। ऐसे में काफी लोग पुरानी नंबर प्लेट लगाकर चलते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अब सरकार ने पीयूसीसी पोर्टल पर तब्दीली करते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगी होने की दशा में वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र न बनाने का फैसला किया है।
खास बात यह है कि यह व्यवस्था 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और इसके बाद ऐसे वाहनों के प्रमाण पत्र बनना मुश्किल हो जाएंगे और चालान होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि सभी अपने सेंटरों के बाहर इसको नोटिस की तरह चस्पा भी कर देंगे, ताकि लोग इससे जागरुक होकर अपना प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवा लें।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के न होने पर पीयूसीसी नहीं बन सकेगा। 15 अप्रैल से इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद यदि कोई बिना प्रमाण पत्र के दिखाई दिया तो सीधे गाड़ी चालान और सीज कर दी जाएगी। -राजेश श्रीवास्तव, एआरटीओ
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चालान से बचने के लिए वाहन स्वामी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाते, दरअसल पुलिस कर्मियों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर पड़े नंबर को डालते ही वाहन का पूरा ब्योरा चंद मिनटों में पहुंच जाता है और वह लोग नियम तोड़ने पर तुरंत चालान कर देते हैं। ऐसे में काफी लोग पुरानी नंबर प्लेट लगाकर चलते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अब सरकार ने पीयूसीसी पोर्टल पर तब्दीली करते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगी होने की दशा में वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र न बनाने का फैसला किया है।
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खास बात यह है कि यह व्यवस्था 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और इसके बाद ऐसे वाहनों के प्रमाण पत्र बनना मुश्किल हो जाएंगे और चालान होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि सभी अपने सेंटरों के बाहर इसको नोटिस की तरह चस्पा भी कर देंगे, ताकि लोग इससे जागरुक होकर अपना प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवा लें।
वर्जन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के न होने पर पीयूसीसी नहीं बन सकेगा। 15 अप्रैल से इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद यदि कोई बिना प्रमाण पत्र के दिखाई दिया तो सीधे गाड़ी चालान और सीज कर दी जाएगी। -राजेश श्रीवास्तव, एआरटीओ