Rampur: दो पैन कार्ड मामले में रिकार्ड तलब करने का प्रार्थना पत्र मंजूर, अब्दुल्ला आजम केस की 28 को सुनवाई
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए रिकार्ड तलब किया है। यह मामला 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान इस मामले पर बहस की और 28 जनवरी को अगली सुनवाई तय की।
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सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में बृहस्पतिवार को एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रिकार्ड तलब करने के प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई 28 जनवरी को होगी। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड रखने का मामला सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था।
यह प्रकरण भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में दर्ज कराया था। जिसमें सपा नेता आजम खां को भी नामजद किया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में बुधवार को कोर्ट में अब्दुल्ला के पैन कार्ड मामले से संबंधित रिकाॅर्ड को तलब करने के प्रार्थना पत्र पर बहस हुई थी।
जिस पर अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने की अपील की थी। आजम खां और अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनका प्रार्थना पत्र कानून सम्मत है और उसे स्वीकार किया जाए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सपा नेता अब्दुल्ला के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
शत्रु संपति के मामले कोर्ट पहुंचे गवाह, सुनवाई टली
शत्रु संपति के मामले में गवाह मोहम्मद फरीद कोर्ट पहुंचे,लेकिन जमीनों से संबंधित रिकार्ड न होने की वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी को होगी। यह मामला एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां को आरोपी बनाया गया है।