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Saharanpur News: हत्या के दोषी पिता और दो बेटों को आजीवन कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Thu, 15 Jan 2026 12:28 AM IST
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सहारनपुर। घर में घुसकर हमला और हत्या के दोषी पिता और दो बेटों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा और उसके दो बेटे सुमित व सचिन निवासी बिजोपुरा पर 55-55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी नरसिंह की ओर से थाना कोतवाली देहात में तहरीर दी गई थी। बताया कि 21 अगस्त 2022 को रात के समय उसके चाचा फूल सिंह, बेटा सोनू घर पर बैठे थे। वह उनसे मिलाने आया था। उसी समय रंजिश के चलते आरोपी धारा और उसके बेटे सुमित व सचिन घर में घुस आए। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। चाचा फूल सिंह को गंभीर चोट आई थी। शोर मचाने पर तीनों मौके से भाग गए। पुलिस ने फूल सिंह को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पांच सितंबर 2022 को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।
विवेचना के बाद मुकदमे को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 की अदालत में जारी थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने मामले को दुर्लभ बताया। दलील दी कि धारा सिंह, सुमित और सचिन एक राय होकर घर में घुस आए और हथियारों से फूल सिंह को चाकू मारकर हत्या कर दी।
दोषियों की तरफ से अपील की गई कि यह उनका पहला अपराध है, भविष्य में अपराध नहीं करेंगे। ऐसे में कम से कम सजा सुनाई जाए। सभी साक्ष्य और गवाहों को देखते हुए दोषियों को सजा सुनाई है।
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वादी नरसिंह की ओर से थाना कोतवाली देहात में तहरीर दी गई थी। बताया कि 21 अगस्त 2022 को रात के समय उसके चाचा फूल सिंह, बेटा सोनू घर पर बैठे थे। वह उनसे मिलाने आया था। उसी समय रंजिश के चलते आरोपी धारा और उसके बेटे सुमित व सचिन घर में घुस आए। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। चाचा फूल सिंह को गंभीर चोट आई थी। शोर मचाने पर तीनों मौके से भाग गए। पुलिस ने फूल सिंह को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पांच सितंबर 2022 को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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विवेचना के बाद मुकदमे को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 की अदालत में जारी थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने मामले को दुर्लभ बताया। दलील दी कि धारा सिंह, सुमित और सचिन एक राय होकर घर में घुस आए और हथियारों से फूल सिंह को चाकू मारकर हत्या कर दी।
दोषियों की तरफ से अपील की गई कि यह उनका पहला अपराध है, भविष्य में अपराध नहीं करेंगे। ऐसे में कम से कम सजा सुनाई जाए। सभी साक्ष्य और गवाहों को देखते हुए दोषियों को सजा सुनाई है।
