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Saharanpur News: फर्जी राशनकार्ड बनाकर राशन वितरण में गड़बड़ी की याचिका खारिज
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सहारनपुर। अदालत ने जिला पूर्ति अधिकारी समेत अन्यों के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया है। वादी महेश कुमार गुप्ता ने मामला दाखिल कर फर्जी तरीके से यूनिट बनाकर राशन वितरण में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही थी।
वादी महेश कुमार गुप्ता ने शिकायत कर कहा था कि जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक व डीएसओ कार्यालय में लिपिक के पद पर तैनात विजय धवन उर्फ रम्म धवन व उनके पुत्र राघव व अन्य लोगों ने फर्जी राशन कार्ड तैयार कराए हैं। वादी के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय ने जिलाधिकारी से आख्या तलब की। इस संबंध में जांच पुलिस अधीक्षक खाद्य प्रकोष्ठ इंदिरा भवन ने भी की। पुलिस निरीक्षक खाद्य प्रकोष्ठ मेरठ की जांच आख्या में भी इस शिकायत की पुष्टि वाले मौखिक और लिखित तथ्य नहीं पाए गए।
जांच में आया कि योजना के तहत कार्डधारकों को आवंटन प्राप्त हो रहा है। उसी के सापेक्ष उठान, वितरण हो रहा है। वादी की ओर से दिए गए अन्य साक्ष्यों में अदालत ने पाया कि वादी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। प्रकरण में वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के और आख्या रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को देखते हुए मामले को निरस्त कर दिया है।

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वादी महेश कुमार गुप्ता ने शिकायत कर कहा था कि जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक व डीएसओ कार्यालय में लिपिक के पद पर तैनात विजय धवन उर्फ रम्म धवन व उनके पुत्र राघव व अन्य लोगों ने फर्जी राशन कार्ड तैयार कराए हैं। वादी के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय ने जिलाधिकारी से आख्या तलब की। इस संबंध में जांच पुलिस अधीक्षक खाद्य प्रकोष्ठ इंदिरा भवन ने भी की। पुलिस निरीक्षक खाद्य प्रकोष्ठ मेरठ की जांच आख्या में भी इस शिकायत की पुष्टि वाले मौखिक और लिखित तथ्य नहीं पाए गए।
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जांच में आया कि योजना के तहत कार्डधारकों को आवंटन प्राप्त हो रहा है। उसी के सापेक्ष उठान, वितरण हो रहा है। वादी की ओर से दिए गए अन्य साक्ष्यों में अदालत ने पाया कि वादी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। प्रकरण में वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के और आख्या रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को देखते हुए मामले को निरस्त कर दिया है।