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Saharanpur: कलक्ट्रेट की मस्जिद अवैध घोषित, 30 दिन में हटाने के आदेश, 6.41 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी तय

Fri, 17 Jul 2026 11:17 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 17 Jul 2026 11:17 AM IST
सार

सहारनपुर में नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण मानते हुए 30 दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने के भी निर्देश दिए हैं।

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Saharanpur Collectorate Mosque Declared Illegal, Court Orders Removal Within 30 Days
अवैध मस्जिद पर नोटिस चस्पा करती टीम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सहारनपुर में नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत ने कलक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण मानते हुए उसे 30 दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि 315 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही सरकारी भूमि के कब्जे और उपयोग के एवज में 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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150 साल पुरानी होने का दावा साबित नहीं कर सका पक्ष
सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने दावा किया कि यह मस्जिद करीब 150 वर्ष पुरानी है, लेकिन अदालत के समक्ष इस दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए उसे निर्धारित अवधि के भीतर हटाने का आदेश दिया।
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शिकायत के बाद शुरू हुई थी जांच
यह मामला तब सामने आया जब बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने वर्ष 2024 में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। साथ ही परिसर में बने डाकघर और अन्य कमरों का किराया भी मस्जिद समिति की ओर से वसूला जाता रहा है।

शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराई और 16 अप्रैल 2025 को नगर मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर किया। मामला खसरा संख्या 539, पठानपुरा स्थित कलक्ट्रेट कचहरी परिसर की 315 वर्ग मीटर भूमि से संबंधित था।

Saharanpur Collectorate Mosque Declared Illegal, Court Orders Removal Within 30 Days
अवैध मस्जिद पर नोटिस चस्पा करती टीम - फोटो : अमर उजाला

राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि दर्ज मिली
सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि कचहरी और कलक्ट्रेट परिसर के रूप में दर्ज पाई गई, जो राज्य सरकार में निहित है। प्रशासन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व अजय त्यागी, जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल विनय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश त्यागी ने पक्ष रखा।

अदालत ने सभी साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए 30 दिनों के भीतर हटाने तथा 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति जमा कराने का आदेश पारित किया।

मस्जिद पर चस्पा किया गया नोटिस
अदालती आदेश के बाद देर शाम प्रशासन की टीम ने मस्जिद पर नोटिस चस्पा कर दिया। वहीं, मस्जिद के मुतवल्ली तनवीर ने कहा कि उन्हें इस आदेश की जानकारी नहीं है।

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