Sambhal Eid Alert: ईद पर मिश्रित इलाकों में पुलिस-प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी, इस बार नहीं सजेगी जामा मस्जिद
UP Sambhal Latest News today in Hindi : संभल में पुलिस-प्रशासन ईद को लेकर अलर्ट है। सभी जगहों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। कई जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है।
विस्तार
रमजान के अंतिम जुमे को अलविदा की नमाज शुक्रवार को अदा की जाएगी। शनिवार को ईद उल फितर मनाई जाएगी। इसके लिए पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया है। एहतियाती तौर पर चौकसी बढ़ा गई है। संवेदनशील इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है।
साथ ही मजिस्ट्रेट और भारी फोर्स तैनात किया जाएगा। सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी ने संभल शहर का निरीक्षण किया। इससे पहले बृहस्पतिवार की शाम डीएम और एसपी ने जनसंवाद कर शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की।
इस दौरान मुख्य मार्गों पर स्थित मस्जिदों के आसपास ड्रोन से निगरानी कराई गई। डीएम ने बताया कि संभल शहर में 19 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिले के प्रत्येक थाने पर एक मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी सौंपी है। नई परंपरा नहीं डालने की हिदायत पीस कमेटी की बैठकों में दी जा चुकी है।
सार्वजनिक स्थानों पर बाधा कोई नहीं पहुंचाएगा। त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया जाए।किसी की भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील इलाके में पूरी निगरानी रखी जाए।
पुलिस के साथ पीएसी और आरआरएफ को एहतियाती तौर पर बरती जा रही चौकसी में लगाया गया है। संवेदनशील इलाके में ड्रोन कैमरों से निगरानी कराई जाएगी। सोशल मीडिया पर एक टीम निगरानी कर रही है। किसी ने अफवाह फैलाने या माहौल खराब करने का प्रयास किया तो सख्ती से निबटा जाएगा। त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। - कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी, संभल
एएसआई से नहीं हो सका कमेटी का संपर्क
संभल की जामा मस्जिद को पिछले वर्ष की तरह सजाया नहीं जाएगा। इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली ने बताया कि जिला प्रशासन ने पुताई व रंगाई के लिए अनुमति इस बार रमजान से पहले मांगी थी लेकिन अनुमति नहीं मिली। एएसआई से भी संपर्क किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इ
सलिए इस बार पुताई भी नहीं हो सकी। सजावट भी नहीं की जाएगी। मालूम हो 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान विवाद हो गया था। जामा मस्जिद सर्वे का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पिछले वर्ष मस्जिद की पुताई व सजावट हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी।