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Sambhal News: धोखा देकर धनराशि वसूलने वाले प्रॉपर्टी डीलर की गिरफ्तारी का आदेश
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संभल। उपभोक्ता आयोग ने आवासीय योजना विकसित कर भूखंड बेचने का आश्वासन देकर एक लाख रुपये वसूलने वाले प्रॉपर्टी डीलर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता ने बताया कि गांव बमनेटा के निवासी प्रॉपर्टी डीलर सीताराम भारद्वाज ने बमनेटा में एक आवासीय योजना विकसित की। जिसमें प्लॉट खरीदने के लिए नितिन ने भी आवेदन किया। प्लॉट की कीमत 13 लाख बताई गई और एक लाख एडवांस जमा कराए। प्रॉपर्टी डीलर ने बुकिंग धनराशि जमा करने के बाद बताया कि नाली, सड़क बिजली आदि की व्यवस्था तीन माह में पूरी हो जाएगी।
शेष धनराशि जमा कराकर आवंटित भूखंड संख्या 14 पर कब्जा दे दिया जाएगा, लेकिन तीन माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी प्रॉपर्टी डीलर ने सड़क, नाली, बिजली आदि का निर्माण नहीं कराया और ना ही भूखंड का विक्रय पत्र निष्पादित करने में कोई रुचि दिखाई। इस पर नितिन ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद योजित करके एक लाख रुपये ब्याज सहित वापसी की मांग की।
आयोग ने 17 सितंबर 2025 को प्रॉपर्टी डीलर को आदेश दिया कि वह एक लाख रुपये और उस पर भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अलावा 25 हजार क्षतिपूर्ति, वाद व्यय अदा करें। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया। जिस पर जिला आयोग संभल ने प्रॉपर्टी डीलर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दे दिए l
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अधिवक्ता ने बताया कि गांव बमनेटा के निवासी प्रॉपर्टी डीलर सीताराम भारद्वाज ने बमनेटा में एक आवासीय योजना विकसित की। जिसमें प्लॉट खरीदने के लिए नितिन ने भी आवेदन किया। प्लॉट की कीमत 13 लाख बताई गई और एक लाख एडवांस जमा कराए। प्रॉपर्टी डीलर ने बुकिंग धनराशि जमा करने के बाद बताया कि नाली, सड़क बिजली आदि की व्यवस्था तीन माह में पूरी हो जाएगी।
शेष धनराशि जमा कराकर आवंटित भूखंड संख्या 14 पर कब्जा दे दिया जाएगा, लेकिन तीन माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी प्रॉपर्टी डीलर ने सड़क, नाली, बिजली आदि का निर्माण नहीं कराया और ना ही भूखंड का विक्रय पत्र निष्पादित करने में कोई रुचि दिखाई। इस पर नितिन ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद योजित करके एक लाख रुपये ब्याज सहित वापसी की मांग की।
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आयोग ने 17 सितंबर 2025 को प्रॉपर्टी डीलर को आदेश दिया कि वह एक लाख रुपये और उस पर भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अलावा 25 हजार क्षतिपूर्ति, वाद व्यय अदा करें। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया। जिस पर जिला आयोग संभल ने प्रॉपर्टी डीलर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दे दिए l