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Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 02:21 AM IST
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Convict sentenced to 20 years in prison for raping a minor.
चंदौसी। थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। 33,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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पीड़ित पिता ने थाना रजपुरा में दी तहरीर में बताया था कि 18 फरवरी 2021 की रात एक बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री मां के साथ घर के बरामदे में सो रही थी। मुनीश शर्मा दो लोगों के साथ आया और पुत्री को चारपाई से खींचकर ले जाने लगा। आरोपी उसे कार में डालकर ले गए। रात भर तलाश करने के बाद अगली सुबह जब वह अमरोहा जनपद के गांव मार्चपुर-खाजेपुर के जंगल में पहुंचे तो वहां मौजूद मुनीश को पकड़ लिया। अन्य दोनों भाग गए।
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पूछताछ में पुत्री ने बताया कि मुनीश शर्मा ने अपने साथियों के साथ उसे मार्चपुर-खाजेपुर के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुनीश शर्मा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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