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Sambhal News: खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल, दस दुकानदारों पर जुर्माना
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बहजोई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से बीते दिनों दुकानों से लिए गए दूध, पनीर व मस्टर्ड ऑयल आदि के सैंपल प्रयोगशाला में जांच के बाद फेल मिलने पर एडीएम कोर्ट की ओर इन दुकानदारों पर जुर्माना किया गया है।
सहायक आयुक्त, खाद्य मानवेंद्र सिंह ने बताया कि बीते दिनों जिले भर की दुकानों से लिए गए दूध समेत अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल मिले थे। इसको लेकर इन दुकानदारों के खिलाफ विभाग की ओर से एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। प्रयोगशाला में जांच के बाद दूध के सैंपल फेल मिलने पर थाना नखासा के मोहल्ला खेड़ा के दुकानदार शादाब पर 50 हजार रुपये, गांव केशोपुर भिंडी के दुकानदार सुरेंद्र सिंह पर 50 हजार रुपये, हयातनगर के गांव हैबतपुर के दुकानदार जमील अहमद पर 50 हजार रुपये, हजरतनगर गढ़ी के गांव बेहटा सरथल के दुकानदार वारिस अली पर 30 हजार रुपये, असमोली के गांव ढाक शहीद के दुकानदार नजाकत अली पर 50 हजार रुपये, गांव मदाला के दुकानदार प्रमोद कुमार पर 50 हजार रुपये, गांव सफातनगर के दुकानदार सोनू उर्फ इकराम पर 30 हजार रुपये तथा थाना चंदौसी के मोहल्ला घटियागेट के दुकानदार रोहित सिंह पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
उन्होंने बताया कि वहीं, पनीर का सैंपल फेल मिलने पर थाना ऐंचोड़ा कंबोह के गांव पेली निवास गजराम सिंह पर 30 हजार रुपये तथा मस्टर्ड ऑयल का सैंपल फेल मिलने पर थाना नखासा के गांव महमूद खां सराय, भूरे रोड के दुकानदार मोहम्मद समीर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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सहायक आयुक्त, खाद्य मानवेंद्र सिंह ने बताया कि बीते दिनों जिले भर की दुकानों से लिए गए दूध समेत अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल मिले थे। इसको लेकर इन दुकानदारों के खिलाफ विभाग की ओर से एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। प्रयोगशाला में जांच के बाद दूध के सैंपल फेल मिलने पर थाना नखासा के मोहल्ला खेड़ा के दुकानदार शादाब पर 50 हजार रुपये, गांव केशोपुर भिंडी के दुकानदार सुरेंद्र सिंह पर 50 हजार रुपये, हयातनगर के गांव हैबतपुर के दुकानदार जमील अहमद पर 50 हजार रुपये, हजरतनगर गढ़ी के गांव बेहटा सरथल के दुकानदार वारिस अली पर 30 हजार रुपये, असमोली के गांव ढाक शहीद के दुकानदार नजाकत अली पर 50 हजार रुपये, गांव मदाला के दुकानदार प्रमोद कुमार पर 50 हजार रुपये, गांव सफातनगर के दुकानदार सोनू उर्फ इकराम पर 30 हजार रुपये तथा थाना चंदौसी के मोहल्ला घटियागेट के दुकानदार रोहित सिंह पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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उन्होंने बताया कि वहीं, पनीर का सैंपल फेल मिलने पर थाना ऐंचोड़ा कंबोह के गांव पेली निवास गजराम सिंह पर 30 हजार रुपये तथा मस्टर्ड ऑयल का सैंपल फेल मिलने पर थाना नखासा के गांव महमूद खां सराय, भूरे रोड के दुकानदार मोहम्मद समीर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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