सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Man convicted of raping a teenager sentenced to 10 years in prison and fined 28,000 rupees

Sambhal News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 28 हजार का जुर्माना भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 13 May 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
Man convicted of raping a teenager sentenced to 10 years in prison and fined 28,000 rupees
विज्ञापन
चंदौसी (संभल)। जुनावई क्षेत्र में चार वर्ष पहले नाबालिग को बहलाकर ले जाने और कई दिन तक दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देकर 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
Trending Videos

थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 23 अप्रैल 2022 को जुनावई थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि गांव निवासी जयकुमार तीन अप्रैल 2022 की शाम उसकी नाबालिग बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया। आरोपी ने पहले बेटी को अपनी ननिहाल में रखा और बाद में हरियाणा ले गया। उनकी काफी तलाश की लेकिन पता नहीं चला। आरोपी ने फर्जी कागज तैयार कराकर इलाहाबाद में बेटी से कोर्ट मैरिज कर ली और कई बार दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने किशोरी समेत सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ ही आरोपपत्र अदालत में पेश कर दिया। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में मुकदमा की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के साथ ही सभी गवाहों के बयानों को सुना। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन से एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह की दलीलों को सुनने के बाद दोष सिद्ध जयकुमार को दस साल कारावास एवं 28,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में यह भी कहा गया है कि जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed