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Sambhal News: उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Mon, 18 May 2026 01:45 AM IST
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चंदौसी (संभल)। उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी पर करीब 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कहा कि नियत अवधि में धनराशि अदा न करने की दशा में ब्याज की धनराशि नौ प्रतिशत वार्षिक दर से देनी होगी। चंदौसी निवासी अधिवक्ता निखिल शर्मा 12 मई 2025 को बाइक से अपने दोस्त के घर आवास विकास कॉलोनी जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में सामने से आए बुलेट बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी।
हादसे के बाद बुलेट बाइक सवार भाग गया। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त होने पर बीमा क्लेम को निरस्त कर दिया।
उन्होंने उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय के माध्यम से आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया गया। जहां इंश्योरेंस कंपनी को आयोग ने तलब किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने आयोग अपना पक्ष रखा। आयोग ने दोनों पक्षकारों की बहस को सुना और बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह परिवादी निखिल शर्मा को बाइक की मरम्मत में कुल धनराशि 19928 रुपये उस पर परिवाद संस्थान की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के अंदर अदा करें।
इसके अलावा परिवादी को 10000 रुपये मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि की मद में अदा करें तथा 5000 रुपये वाद व्यय की मद में भी अदा करें। नियत अवधि में धनराशि अदा न करने की दशा में ब्याज की धनराशि नौ प्रतिशत वार्षिक देय होगी। ब्यूरो
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हादसे के बाद बुलेट बाइक सवार भाग गया। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त होने पर बीमा क्लेम को निरस्त कर दिया।
उन्होंने उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय के माध्यम से आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया गया। जहां इंश्योरेंस कंपनी को आयोग ने तलब किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने आयोग अपना पक्ष रखा। आयोग ने दोनों पक्षकारों की बहस को सुना और बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह परिवादी निखिल शर्मा को बाइक की मरम्मत में कुल धनराशि 19928 रुपये उस पर परिवाद संस्थान की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के अंदर अदा करें।
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इसके अलावा परिवादी को 10000 रुपये मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि की मद में अदा करें तथा 5000 रुपये वाद व्यय की मद में भी अदा करें। नियत अवधि में धनराशि अदा न करने की दशा में ब्याज की धनराशि नौ प्रतिशत वार्षिक देय होगी। ब्यूरो