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Sant Kabir Nagar News: वन अधिनियम के दोषी को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 02:37 AM IST
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Those found guilty under the Forest Act will be imprisoned and fined until the rising of the court.
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप वन अधिनियम के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 24 मार्च को न्यायालय एसीजेएम की अदालत ने थाना बखिरा में पंजीकृत अभियोग से संबंधित आरोपी रामजीव राम यादव निवासी रायपुरा थाना फतुहा जनपद पटना (बिहार) के पास से 700 प्लाईवुड बरामद कर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत किया। एसआई हकीमुल्लाह खां ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट ने वन अधिनियम व ट्रांजिक्ट एक्ट के अपराध से संबंधित दोषी रामजीव राम यादव को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 15 दिन सका साधारण कारावास भुगतना होगा।
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