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कोडीनयुक्त कफ सिरप: सूबे के इस जिले में 3 मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार, साथी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल

संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीर नगर Published by: Rohit Singh Updated Wed, 25 Mar 2026 04:40 PM IST
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सार

पूर्व में इस मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि विवेचना के दौरान इन तीनों आरोपियों का नाम प्रकाश में आया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई पूरी कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

Police arrested three shopkeepers in Sant Kabir Nagar for selling codeine cough syrup.
कफ सिरप
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विस्तार

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने तीन मेडिकल स्टोर संचालकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप बिक्री मामले में तीनों को पकड़ा है। तीनों जनपद के अलग-अलग स्थानों पर मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहे थे।

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पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में विवेक कुमार चौधरी निवासी बधवा थाना बखिरा संचालक न्यू चौधरी मेडिकल स्टोर बघौली, विवेक चौधरी निवासी कविसा थाना हरपुर बुदहट, गोरखपुर संचालक लक्ष्मी मेडिकल स्टोर गड़सरपार एवं मोहम्मद नईम निवासी शेरपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद संचालक आदर्श मेडिकल स्टोर मगहर शामिल हैं।

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इनके खिलाफ पुलिस कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई पूरी करके न्यायालय प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। पकड़े गए आरोपी कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद-बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड नहीं दिखा सके।

खलीलाबाद कोतवाली में 21 नवंबर 2025 को औषधि निरीक्षक खलीलाबाद प्रीति सिंह ने तहरीर दी। इसमें फर्म स्वामी मेसर्स संकल्प मेडिकल स्टोर गोला बाजार कल्पना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। कोतवाली पुलिस की तरफ से मामले में विवेचना चल रही थी।

मेडिकल स्टोर पर भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरफ बरामद हुआ था, जिसे सील करके औषधि निरीक्षक ने पहले कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई। बाद में बरामद सभी दवाओं को पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया।

पूर्व में इस मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि विवेचना के दौरान इन तीनों आरोपियों का नाम प्रकाश में आया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई पूरी कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

 

क्रय-विक्रय से संबंधित रिकॉर्ड नहीं मिले थे
मेडिकल प्रतिष्ठान पर प्रतिबंधित दवा बरामद होने पर उसे सील किया गया था। फर्म संचालक उक्त दवाओं के क्रय विक्रय के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा सके। इसके बाद उन्हें तीन दिन का समय देकर खरीद-फरोख्त के संबंध में रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। फिर भी तय समय के अंदर उनके द्वारा कोई भी अभिलेख औषधि निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

लाइफ मेडिकल स्टोर पर फर्जी तरीके से काटे गए थे चालान
औषधि निरीक्षक की जांच में लाइफ मेडिकल स्टोर भिटवा टोला के फर्म स्वामी कोई क्रय रिकॉर्ड नहीं दिखा सके। मेडिकल स्टोर से सत्यापन करने पर पता चला कि सभी विक्रय चालान फर्जी तरीके से काटे गए। संबंधित मेडिकल स्टोर स्वामियों ने बिल के आधार पर कोई दवा न खरीदने एवं न प्राप्त होने की पुष्टि की थी।
 
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