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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व अर्थदंड

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Mar 2026 01:07 AM IST
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Three people convicted of assault were remanded in custody and fined until the rising of the court.
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 7,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 10 मार्च को न्यायालय जेएम की अदालत ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित दोषी बुझारत, धर्मवीर व वीरवा उर्फ रामवीर निवासी नेतवापुर को उनके अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व प्रत्येक को 2,500-2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक दोषी को 7-7 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद
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