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Shahjahanpur: बर्खास्त जिला समाज कल्याण अधिकारी की 4.49 करोड़ रुपये की संपत्ति होगी कुर्क, डीएम ने दिया आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 04 Feb 2026 03:52 PM IST
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सार

शाहजहांपुर में बुजुर्गों की पेंशन हड़पने वाले तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। डीएम ने कुर्की का आदेश दिया है। आरोपी राजेश कुमार को पद से पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। 

dismissed district social welfare officer's assets worth Rs 4.49 crore will be confiscated
बर्खास्त जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार।
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विस्तार
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शाहजहांपुर में बुजुर्गों की पेंशन हड़पने वाले गिरोह के सरगना बर्खास्त जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार की संपत्ति कुर्क होगी। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने राजेश कुमार के साथ ही उसके बेटे और पत्नी के नाम दर्ज संपत्तियों को भी कुर्क करने का आदेश दिया है। संपत्ति की कुल कीमत चार करोड़ 49 लाख 24 हजार 948 रुपये है।

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मार्च 2023 में जिला समाज कल्याण विभाग में वृद्धावस्था पेंशन घोटाला खुला था। खाते बदलकर 2390 बुजुर्गों की पेंशन दूसरे खातों में भेज दी गई थी। दो करोड़ 52 लाख रुपये का घोटाला हुआ था। तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार समेत नौ लोगों के खिलाफ थाना सदर बाजार में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 
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एक जून 2024 को सदर बाजार थाने के प्रभारी निरीक्षक रवींद्र सिंह ने उप्र गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2 और 3 के तहत सभी नौ आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में लिखा गया था कि सभी नौ आरोपियों ने गिरोह बनाकर योजनाबद्ध ढंग से 2022-23 के वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों के स्थान पर पीएफएफएस सर्वर में अपना डोंगल और डिजिटल हस्ताक्षर कर अपात्र व्यक्तियों के खाता परिवर्तन कर सरकारी धन का गबन किया। राजेश कुमार गैंग का सरगना है। 

ये संपत्तियां की जाएंगी कुर्क 
बुधवार को डीएम ने सरगना राजेश कुमार की चल-अचल संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अंतर्गत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में एक महिंद्रा एसयूवी कार, एक महिंद्रा बोलेरो कार, बेटे के नाम दर्ज होंडा कार इलीवेट जेडएक्स है।

इसके अलावा अचल संपत्ति में सीतापुर की तहसील सिधौली के गांव अटरिया में स्थित कृषि भूमि, उसकी पत्नी मंगीता सिंह के नाम लखनऊ के ग्राम पारा रिंग रोड स्थित एक 120.817 वर्गमीटर में निर्मित भवन और लखनऊ के काकोरी में गांव सरोसा भरोसा स्थित एक गेस्ट हाउस को कुर्क किया जाएगा। नौ नवंबर 2025 को राजेश कुमार को बर्खास्त कर दिया गया था। डीएम ने बताया कि जल्द कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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