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Shahjahanpur News: शराब के लिए रुपये न देने पर मासूम की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Fri, 31 Jul 2026 11:26 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Fri, 31 Jul 2026 11:26 PM IST
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शाहजहांपुर। शराब पीने के लिए रुपये न देने से नाराज होकर छह वर्षीय बच्चे को खेत की मेड़ पर पटककर मौत के घाट उतारने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट आशीष वर्मा ने मातादीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उसपर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, कांट थाना क्षेत्र के गांव गंधार निवासी अर्जुन ने 24 नवंबर 2007 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 23 नवंबर की शाम करीब पांच बजे गांव का ही मातादीन शराब के नशे में अर्जुन के खेत पर पहुंचा। वहां फसल की बोआई हो रही थी। उसने शराब पीने के लिए रुपये मांगे, लेकिन अर्जुन ने देने से मना कर दिया। इससे नाराज मातादीन ने अर्जुन के छह वर्षीय पुत्र रोहित को उठाकर खेत की मेड़ पर पटक दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से रोहित बेहोश हो गया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसी रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
विवेचना के बाद पुलिस ने मातादीन के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी अर्जुन समेत छह गवाह पेश किए। गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मातादीन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार, कांट थाना क्षेत्र के गांव गंधार निवासी अर्जुन ने 24 नवंबर 2007 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 23 नवंबर की शाम करीब पांच बजे गांव का ही मातादीन शराब के नशे में अर्जुन के खेत पर पहुंचा। वहां फसल की बोआई हो रही थी। उसने शराब पीने के लिए रुपये मांगे, लेकिन अर्जुन ने देने से मना कर दिया। इससे नाराज मातादीन ने अर्जुन के छह वर्षीय पुत्र रोहित को उठाकर खेत की मेड़ पर पटक दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से रोहित बेहोश हो गया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसी रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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विवेचना के बाद पुलिस ने मातादीन के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी अर्जुन समेत छह गवाह पेश किए। गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मातादीन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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