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Shahjahanpur News: मारपीट में तीन सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jan 2026 12:54 AM IST
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Three brothers were sentenced to three years in prison each for assault.
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शाहजहांपुर। मारपीट के 24 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने तीन सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के गांव शहाबदापुर के रहने वाले रघुवीर सिंह 30 मार्च 2002 को सुबह करीब दस बजे घर जा रहे थे। वह जब राजेंद्र के घर के सामने पहुंचे तो वहां पर राजेंद्र तथा शेर सिंह पक्ष के लोग आपस में गालीगलौज कर रहे थे। रघुवीर ने बीचबचाव किया तो राजेंद्र उसके भाई ओमप्रकाश और रामनरेश ने उसे लाठियों से पीटा। सत्येंद्र और शिशुपाल ने उन्हें बचाया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली।
विवेचना के बाद राजेंद्र, ओमप्रकाश और रामनरेश के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने राजेंद्र, ओमप्रकाश और रामनरेश को मारपीट में तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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