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Shamli News: सब्सिडी न देने पर पीएनबी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना
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शामली। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने एजुकेशन लोन पर सब्सिडी न दिए जाने के मामले की सुनवाई की। आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा हनुमान रोड पर 45 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया।
शहर के हनुमान रोड निवासी श्रेया अग्रवाल ने 13 जून 2023 को आयोग में पंजाब नेशनल बैंक शाखा हनुमान रोड शामली के शाखा प्रबंधक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली व केनरा बैंक शाखा वर्मा मार्केट के प्रबंधक के विरुद्ध परिवाद दायर कराया था।
परिवादी ने बताया कि उसने देहरादून में बीएससी बायोटेक कोर्स में एडमिशन लिया था। कोर्स की फीस भरने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से एजुकेशन लोन के लिए संपर्क किया था। तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने चार वर्षों तक लगने वाले ब्याज की सब्सिडी के रूप में छूट मिलना बताया था। इस पर विश्वास कर परिवादी ने वर्ष 2014 में 2,70,000 का एजुकेशन लोन लिया। लोन की राशि तीन किस्तों में अदा करने पर बैंक ने विश्वास दिलाया कि धनराशि पर चार वर्षों तक लगने वाला ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रतिवर्ष के हिसाब से वापस कर दिया जाएगा।
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बैंक द्वारा कुछ समय तक सब्सिडी दी गई लेकिन बाद में बंद कर दी गई। सब्सिडी न देने के बारे में बैंक को पत्राचार किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। परिवादी के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009-10 से प्रोफेशनल कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन पर सब्सिडी नोडल बैंक केनरा बैंक के माध्यम से दी जाती थी, लेकिन उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाया।
आयोग ने परिवाद को स्वीकार कर पंजाब नेशनल बैंक को आदेश दिया कि सेवा में कमी लापरवाही व उपेक्षा से परिवादी को हुई मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक क्षति की क्षतिपूर्ति के रूप में इस आदेश की तिथि से 45 दिन के अंदर 20 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये परिवादी को अदा करने के लिए आयोग में जमा करें।
बैंक द्वारा सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 20 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया। अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाएगी। 45 दिन के अंदर आदेश का अनुपालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कार्रवाई की चेतावनी दी।
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शहर के हनुमान रोड निवासी श्रेया अग्रवाल ने 13 जून 2023 को आयोग में पंजाब नेशनल बैंक शाखा हनुमान रोड शामली के शाखा प्रबंधक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली व केनरा बैंक शाखा वर्मा मार्केट के प्रबंधक के विरुद्ध परिवाद दायर कराया था।
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परिवादी ने बताया कि उसने देहरादून में बीएससी बायोटेक कोर्स में एडमिशन लिया था। कोर्स की फीस भरने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से एजुकेशन लोन के लिए संपर्क किया था। तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने चार वर्षों तक लगने वाले ब्याज की सब्सिडी के रूप में छूट मिलना बताया था। इस पर विश्वास कर परिवादी ने वर्ष 2014 में 2,70,000 का एजुकेशन लोन लिया। लोन की राशि तीन किस्तों में अदा करने पर बैंक ने विश्वास दिलाया कि धनराशि पर चार वर्षों तक लगने वाला ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रतिवर्ष के हिसाब से वापस कर दिया जाएगा।
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बैंक द्वारा कुछ समय तक सब्सिडी दी गई लेकिन बाद में बंद कर दी गई। सब्सिडी न देने के बारे में बैंक को पत्राचार किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। परिवादी के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009-10 से प्रोफेशनल कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन पर सब्सिडी नोडल बैंक केनरा बैंक के माध्यम से दी जाती थी, लेकिन उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाया।
आयोग ने परिवाद को स्वीकार कर पंजाब नेशनल बैंक को आदेश दिया कि सेवा में कमी लापरवाही व उपेक्षा से परिवादी को हुई मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक क्षति की क्षतिपूर्ति के रूप में इस आदेश की तिथि से 45 दिन के अंदर 20 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये परिवादी को अदा करने के लिए आयोग में जमा करें।
बैंक द्वारा सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 20 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया। अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाएगी। 45 दिन के अंदर आदेश का अनुपालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कार्रवाई की चेतावनी दी।