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Shamli News: टैक्स वसूली में पिछड़ी पालिका, 1.24 करोड़ रुपये बकाया

संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 30 Mar 2026 12:19 AM IST
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Municipality lags behind in tax collection, Rs 1.24 crore outstanding
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शामली। नगरपालिका ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वकर निर्धारण प्रणाली को लागू किया है। इसके बाद भी पालिका टैक्स वसूली में पिछड़ गई है। इस वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ 62 लाख 71 हजार लक्ष्य के सापेक्ष 3 करोड़ 37 लाख 81 हजार रुपये ही वसूल कर सकी है।
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शासन के निर्देश पर पालिका ने लंबे समय बाद इस वित्तीय वर्ष में मई माह में बोर्ड बैठक में स्वकर निर्धारण प्रणाली को लागू करने पर सहमति बनी थी। इससे पहले भी कई बार बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सहमति न बन पाने के कारण नई कर प्रणाली लागू नहीं हो पाई थी।
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स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू होने के बाद शहर में नागरिकों के भवनों का सर्वे शुरू किया गया। सर्वे में भवनों के कवर्ड एरिया के आधार पर टैक्स निर्धारण किया गया। सर्वे के बाद नागरिकों को बिल भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पालिका ने 4 करोड़ 62 लाख 71 हजार टैक्स वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया था। फरवरी माह तक लक्ष्य के सापेक्ष 3 करोड़ 37 लाख 81 हजार रुपये ही टैक्स वसूल हो पाया है। इसमें भवनकर 78 लाख 20 हजार रुपये, जलकर 85 लाख 66 हजार रुपये और अन्य मद किराया आदि में एक करोड़ 73 लाख 95 हजार रुपये टैक्स वसूली हुई है।
नई कर प्रणाली में वर्ग फुट की दर से तय हुआ टैक्स
नगरपालिका में पुरानी कर प्रणाली में भवन के कुल क्षेत्रफल के आधार पर दो रुपये भवनकर व दो रुपये जलकर प्रति गज और व्यवसायिक भवनों पर 10 रुपये प्रति गज की दर से टैक्स निर्धारित था। नई कर प्रणाली में भवन के कवर्ड क्षेत्रफल पर प्रति वर्ग फुट की दर से तीन श्रेणी में 40 पैसे, 50 पैसे और 55 पैसे निर्धारित किया गया है। हालांकि चार दिन पहले हुई बोर्ड बैठक स्वकर प्रणाली में संशोधन के गजट के प्रकाशन पर सहमति बनी है। इसके बाद शहर के वार्डों को दो श्रेणी में और सड़कों की चौड़ाई के आधार पर टैक्स की नई दरें तय होंगी। इन्हें नए वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा।
स्वकर प्रणाली लागू होने के बाद सर्वे और बिल वितरण का कार्य में देरी की वजह से टैक्स वसूली का कार्य कुछ प्रभावित हुआ है, बकाया टैक्स वसूल करने का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा
- योगेश कुमार, कर अधीक्षक नगरपालिका शामली।
टैक्स वसूली को शत प्रतिशत पूरा करने के लिए पालिका अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए गए है। नागरिकों को बिल प्राप्त होने की तिथि के दो माह तक टैक्स जमा करने पर दी जाने वाली छूट का लाभ दिया जा रहा है।
अरविंद संगल, अध्यक्ष नगरपालिका शामली
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