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Shravasti News: तमंचा रखने के दोषी को अर्थदंड

Tue, 21 Jul 2026 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 21 Jul 2026 11:54 PM IST
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Fine imposed on person convicted of possessing a country-made pistol.
श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत मदारगढ़ निवासी शाहेअली को न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वर्ष 2018 में गिलौला पुलिस ने 12 बोर के तमंचे व चार कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सोमवार को शाहेअली को पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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