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Shravasti News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल का कारावास

Thu, 23 Jul 2026 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 23 Jul 2026 12:34 AM IST
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Five-year imprisonment for person convicted of culpable homicide not amounting to murder.
श्रावस्ती। इकौना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मनोहरापुर के मजरा पूर्वी गोबार निवासी पारसनाथ शुक्ला के खिलाफ वर्ष 2021 में इकौना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बुधवार को पारसनाथ को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद के समक्ष पेश किया गया। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पारसनाथ को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर पारसनाथ को एक माह के अतिरिक्त करावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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इकौना के पूर्वी गोबार निवासी अमन कुमार शुक्ला ने 16 अप्रैल 2021 को इकौना थाने पर तहरीर देकर बताया कि उनकी मां धामा देवी व पड़ोसी पारसनाथ और उनकी पत्नी राजपता के बीच सुबह कूड़ा जलाने को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद पारसनाथ व उनकी पत्नी ने मां धामा के साथ गाली-गलौज की। साथ ही उनके ऊपर डंडे से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने पर उन्हें आननफानन में सीएचसी इकौना पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उनकी मां धामा को मृत घोषित कर दिया। अमन की तहरीर पर इकौना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बुधवार को पारसनाथ को जिला जज के समक्ष पेश किया। बताते चलें कि राजपता की विचारण के दौरान मौत हो गई थी।
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