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Shravasti News: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Sun, 16 Aug 2026 11:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Aug 2026 11:45 PM IST
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Life imprisonment for convict in kidnapping and rape case
श्रावस्ती। मंदबुद्धि किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के 15 साल पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खैरीकला के मजरा खानपुरवा निवासी राकेश यादव को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख 45 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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गिलौला क्षेत्र के एक व्यक्ति ने करीब 15 वर्ष पूर्व थाने में तहरीर देकर आरोपी राकेश के विरुद्ध अपहरण व दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि सात अप्रैल 2011 को उसकी मंदबुद्धि किशोरी को राकेश यादव बहला फुसलाकर भगा ले गया और चार माह तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अवनीश गौतम ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 145000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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