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Shravasti News: हत्यारे को आजीवन कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Fri, 19 Dec 2025 11:57 PM IST
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बहराइच। रिसिया के परेवाखान गांव निवासी रामफकीरे को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
परेवाखान गांव निवासी पुष्पादेवी ने 20 जुलाई 2012 को तहरीर दी थी कि उनका भाई गया प्रसाद शाम सात बजे बाजार से घर लौट रहा था। घर के पीछे अपनी जमीन पर बने कोलिया में लघु शंका कर रहा था। इस पर पड़ोस में रहने वाले रामफकीरे नाराज हो गए और अपने बेटे, बेटी और पत्नी के साथ लोहे की पटिया, लाठी और डंडा लेकर गया प्रसाद पर हमला कर दिया। पिटाई से गया प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई।
थाने की पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर रामफकीरे आदि के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था। करीब 13 साल तक चले इस मुकदमे में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार बारह की अदालत में सुनवाई हुई।
कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता ने हत्या की घटना को जघन्य बताते हुए अभियुक्त को कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने रामफकीरे को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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परेवाखान गांव निवासी पुष्पादेवी ने 20 जुलाई 2012 को तहरीर दी थी कि उनका भाई गया प्रसाद शाम सात बजे बाजार से घर लौट रहा था। घर के पीछे अपनी जमीन पर बने कोलिया में लघु शंका कर रहा था। इस पर पड़ोस में रहने वाले रामफकीरे नाराज हो गए और अपने बेटे, बेटी और पत्नी के साथ लोहे की पटिया, लाठी और डंडा लेकर गया प्रसाद पर हमला कर दिया। पिटाई से गया प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई।
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थाने की पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर रामफकीरे आदि के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था। करीब 13 साल तक चले इस मुकदमे में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार बारह की अदालत में सुनवाई हुई।
कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता ने हत्या की घटना को जघन्य बताते हुए अभियुक्त को कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने रामफकीरे को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
