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Shravasti News: टॉप-10 अपराधी गिरीश बहेलिया को 38 माह की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Thu, 13 Nov 2025 12:52 AM IST
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श्रावस्ती। जिले के टॉप-10 अपराधियों में शामिल गैंगस्टर एक्ट के आरोपी कोतवाली भिनगा के हनुमानगढ़ी मोहल्ला निवासी गिरीश बहेलिया को बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो निर्दोष कुमार की अदालत में पेश किया गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने गिरीश को दोषी ठहराते हुए तीन साल दो माह और 10 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बताते चलें कि हनुमानगढ़ी मोहल्ला निवासी गिरीश बहेलिया पर विभिन्न थानों में केस दर्ज है। वहीं, साल 2010 में सोनवा थाने में गिरीश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही उसे जिले के टॉप-10 अपराधियों की सूची में भी शामिल किया गया।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने गिरीश को दोषी ठहराते हुए तीन साल दो माह और 10 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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बताते चलें कि हनुमानगढ़ी मोहल्ला निवासी गिरीश बहेलिया पर विभिन्न थानों में केस दर्ज है। वहीं, साल 2010 में सोनवा थाने में गिरीश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही उसे जिले के टॉप-10 अपराधियों की सूची में भी शामिल किया गया।