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Sitapur News: पूर्व पालिकाध्यक्ष व तीन सभासदों पर प्राथमिकी

संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Thu, 12 Mar 2026 01:41 AM IST
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FIR against former municipal president and three councilors
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सीतापुर। शहर स्थित टाउन हाल परिसर में समाजवादी पार्टी कार्यालय के नाम जमीन का पट्टा करने के मामले में बुधवार देर रात बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम के निर्देश पर नगर पालिका परिषद के संपत्ति लिपिक राकेश कुमार मिश्रा ने पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष व पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल और तीन सभासदों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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नगर पालिका परिषद सीतापुर में संपत्ति लिपिक के पद पर तैनात राकेश कुमार मिश्रा की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई। तहरीर के अनुसार मोहल्ला सिविल लाइन स्थित नजूल भूखंड संख्या 1437 के एक भाग पर समाजवादी पार्टी कार्यालय स्थापित है। वर्ष 2005 में तत्कालीन बोर्ड के प्रस्तावक (तत्कालीन सभासद) महेंद्र सिन्हा, तत्कालीन सभासद मुजीब अहमद व कुंती कश्यप ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के लिए स्थायी पट्टे के आवंटन का प्रस्ताव रखा था।
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इस प्रस्ताव को तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष व पूर्व विधायक राधेश्याम जयसवाल ने बोर्ड के समक्ष रखने के लिए 14 जनवरी 2005 को आदेश दिए थे। टाउन हॉल स्थित आवासीय परिसर में 3000 वर्ग फीट भूमि पट्टे पर देने का प्रस्ताव 15 जनवरी 2005 को पारित किया गया था।
इस प्रकरण की जांच डीएम की संस्तुति पर 9 मार्च 2026 को की गई।

इसके बाद जांच आख्या के आधार पर डीएम ने राधेश्याम जायसवाल व तीनों पूर्व सभासदों पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। इस प्रकरण में चार नामजद आरोपियों के अलावा अज्ञात भी शामिल किए गए हैं। इंस्पेक्टर अनूप शुक्ल ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।


2005 से टाउनहाल में संचालित है सपा कार्यालय

शहर के टाउन हॉल में वर्ष 2005 से समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। नगर पालिका ने टाउन हॉल के भूखंड संख्या 1437 को नजूल बताया है। पालिका प्रशासन के मुताबिक करीब तीन हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में सपा कार्यालय है। यह भूखंड तत्कालीन पालिकाध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के कार्यकाल में 15 जनवरी 2005 को 100 रुपये वार्षिक लगान की दर से सपा कार्यालय के लिए आवंटित किया गया था।

मानक पूरे न होने की दशा में उन्हीं के कार्यकाल में 14 मई 2005 को आवंटन निरस्त कर दिया गया था। पालिका प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में सपा कार्यालय को अतिक्रमण मानते हुए इस भूखंड पर अवैध कब्जा करार दिया गया है। अब डीएम के निर्देश पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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