सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Life imprisonment for three brothers in murder case

हत्या मामले में तीन भाइयों को आजीवन कैद

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 22 Oct 2021 12:18 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for three brothers in murder case
सीतापुर। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ राहुल प्रकाश ने तीन सगे भाईयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 60-60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह चौहान ने की।
विज्ञापन
loader
Trending Videos

22 फरवरी 2015 की रात महोली कोतवाली इलाके के टिगरा निवासी सुरेश यादव उनके भाई पत्ते उर्फ संदीप व बच्चा उर्फ सतीश पर पुरानी रंजिश में गांव के ही कमलेश तिवारी की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज हुआ था। मृतक कमलेश के भाई ने आरोप लगाया था कि वह अपने भाई कमलेश व बेटे श्याम तिवारी के साथ गांव के ही नरेश यादव के घर से दावत खाकर वापस लौट रहा था तभी तीनों आरोपियों ने रंजिश के चलते कमलेश तिवारी की हत्या कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मामले में पुलिस ने न्यायालय मे आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। वाद की सुनवायी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने तीनों आरोपी भाइयों को दोषी मानते हुए आजीवन की कारावास की सजा सुनाते हुए 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed